विश्वेश्वर गंज में शराब की दुकान के बाहर लोग।
रविवार देर शाम जारी आदेश के मुताबिक जिले में कहीं भी कोई मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि खाद्य पदार्थों और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटका की दुकानें नहीं खुलेगी। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हाईवे और राज्य मार्ग पर आने वाले वाहनों और यात्रियों के लिए ढाबे, रेस्टोरेंट खुल सकेंगे।
सुबह 10 बजे शाम पांच बजे तक कर सकेंगे जरूरी सामानों की खरीदारी
जिलाधिकारी ने बताया कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें जिन में दवाई, सामान्य घरेलू राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान जैसे बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री वाली दुकानों के साथ ही मोबाइल फोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सेनेटरी आइटम और प्लंबिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, बिल्डिंग मैटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और मरम्मत करने, 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक, स्टेशनरी की दुकानें रविवार को छोड़कर प्रतिदिन हर दिन 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी।
यह भी जानना जरूरी
कॉलोनी की अंदर की दुकानें, आवासीय परिसर (गेटेड सोसाइटी, टाउनशिप) के अंदर की दुकानें, एकल गाड़ियों के व अन्य शो रूम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे।
एक समय में पांच व्यक्तियों से अधिक लोगों को अपनी दुकान पर एक साथ जमा नहीं होंगे और दो गज का गोला या लाइन खींचकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाना होगा।
जनपद में कहीं भी कोई मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, चाट, कचौरी, मिठाई, कॉफी हाउस, फ़ास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि खाद्य पदार्थों तथा तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला की दुकानें नहीं खुलेंगी।
प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे खुले रह सकते हैं और उनके अंदर शामिल फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं।
न्यूज पेपर वितरण, मीडिया आफिस सभी समयावधि के प्रतिबंध से मुक्त होंगे। बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय अपने निर्धारित कर्मचारियों के साथ, निर्धारित समय पर केवल वर्किंग दिन में खुलेंगे।
ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां, मोबाइल कंपनियां 10 से शाम 5 बजे तक खुले रह सकते हैं।
सभी प्रकार की दुकानों व प्रतिष्ठानों की सप्लाई चैन, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आफिस भी 10 बजे से 5 बजे तक खुले रह सकते हैं।
सभी प्रकार की दुकानों मंडियों और प्रतिष्ठानों से जुड़े भरे हुए और खाली वाहन, कच्चे माल या वितरण के वाहनों का आवागमन भी अनुमन्य होगा।
आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूम-घूम कर ठेले, वाहनों के माध्यम से बिक्त्रस्ी भी सप्ताह में सभी सात दिन सांय 5 बजे तक होगी।
हर दुकानदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह दुकान के बाहर एक 2 गज की दूरी पर गोल निशान अथवा पक्की लाइन खींचेगा तथा न्यूनतम 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग ग्राहकों के बीच में मेंटेन करवाएगा। यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसकी दुकान अगले 15 दिनों के लिए सीज कर दी जाएगी।
पूरे जनपद खुले में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वह दुकानो पर, कार्य स्थल पर और हर जगह 2 गज की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का और अपने चेहरे को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखने के नियम का पालन करें।
औद्योगिक इकाइयों में भी शुरू होगा काम
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए निर्धारित प्रारूप पर उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र को आवेदन करना होगा। पूर्व में यह व्यवस्था केवल आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों के लिए लागू की गई थी। बताया कि नगरीय क्षेत्रों में भी इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर आदि से जुड़े हुए उद्योगों को केस टू केस बेसिस पर अनुमति प्रदान की जाएगी।