गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद मिश्र की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 54-54 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की 90 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार भुड़कुड़ा थाना गांव जौहरपुर नसुलहपुर के शनि चौहान ने 14 जुलाई 2018 को तहरीर दिया कि रात को ग्राम परसपुर चौरा निवासी विमल सिंह, मुन्ना सिंह व गोलू सिंह उसके दरवाजे पर शराब पीने के लिए पानी मांगे, तभी उसका चाचा राजू चौहान ने शराब पीने से मना किया। कहा कि अपने घर जाकर शराब पीओ।
इस बात को लेकर आरोपी नाराज हो गए और गाली गलौज करते हुए तमंचा निकलकर राजू चौहान के सिर में गोली मार दी। वाराणसी में इलाज के दौरान राजू की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 13 गवाहों को पेश किया। बुधवार को अभियोजन पक्ष बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाते हुए सभी दोषियों को जेल भेज दिया।