फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दोषी को उम्रकैद की सजा: वृद्धा की हत्या में पिता और दो बेटों को आजीवन कारावास, दो आरोपियों का मामला बाल न्यायालय में

Fri, 03 Dec 2021 07:19 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वाराणसी के भुवालपुर गांव में नौ साल पहले दीवार निर्माण के लेकर हुए विवाद में वृद्धा की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने वृद्धा की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और साढ़े हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया है।
विज्ञापन
अपर सत्र न्यायाधीश दशम देवाशीष की अदालत में फैसला - फोटो : फाइल
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अपर सत्र न्यायाधीश दशम देवाशीष की अदालत ने वृद्धा की हत्या के नौ साल पुराने मामले में पिता समेत दो पुत्रों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और साढ़े 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई। एडीजीसी अशोक कुमार पाठक व वादिनी के अधिवक्ता मजाहिरूल हक खान व संजय राय के अनुसार 21 मार्च 2012 को वादिनी माया यादव ने मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


कहा था कि भुवालपुर गांव में पड़ोसी ओमप्रकाश, जय प्रकाश व उसके पिता जग्गू यादव ने रम्मा लेकर निर्माणाधीन दीवार को तोड़ दिया था। वादिनी की मां सुखदेई के विरोध पर तीनों ने उस पर रॉड से हमला कर दिया। जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी।

अदालत ने पिता जग्गू यादव व दो पुत्रों ओम प्रकाश यादव व जयप्रकाश यादव को दोषी पाया। वहीं दो आरोपियों रुप्पन्न व सतेन्द्र के नाबालिग होने से उसका मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
विज्ञापन


दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लंका थाने क्षेत्र में दुष्कर्म मामले में आरोपी ताज मोहम्मद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक पीड़िता को उधार पैसा देने के लिए गेस्ट हाउस में बुलाकर दुष्कर्म का वीडियो बनाया गया और इसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया।
 
विज्ञापन

इसी क्रम में जब पीड़िता बीते 13 अक्तूबर को घर से निकली थी, तब पीछा कर बाइक पर बैठाकर गेस्ट हाउस में ले जाकर दुष्कर्म किया। 

मारपीट और फायरिंग मामले चार आरोपी भेजे गए जेल
वाराणसी के  सुंदरपुर स्थित विश्वकर्मा मोहल्ले में संपत्ति विवाद को लेकर मारपीट व फायरिंग मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को सभी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। एसओ चितईपुर मिर्जा रिजवान बेग ने बताया कि रामप्रसाद मिश्र की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के आरोपी जयनारायण उपाध्याय, दिवाकर उपाध्याय, रत्नाकर उपाध्याय, रोहित मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। जबकि अन्य चार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई हैं। मुख्य अभियुक्त अशोक मिश्रा पकड़ से दूर है। मारपीट में घायल अमित और प्रवीण की हालत अब सामान्य है। संवाद
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें