विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर जिला जज नितिन पांडेय की अदालत ने 17 वर्षीय मूक-बधिर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी विजय सोनकर (48) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने अगस्त 2021 में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। दोषी विजय सोनकर पेशे से सब्जी विक्रेता है और भेलूपुर थाना क्षेत्र के अस्सी का निवासी है।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के अनुसार, घटना 24 अगस्त 2021 को दोपहर करीब दो बजे हुई थी। विजय सोनकर ने पीड़िता की शारीरिक दिव्यांगता का फायदा उठाते हुए टिनशेड वाले घर में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चाचा ने 31 अगस्त 2021 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में दुष्कर्म के अलावा घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने और विरोध करने पर गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया गया था।
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अभियोजन पक्ष ने छह मौखिक गवाह और 11 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। इनमें पीड़िता, उसके चाचा, चिकित्सक और एक विशेष शिक्षिका के बयान शामिल थे। अभियुक्त ने खुद को निर्दोष बताते हुए एक लाख रुपये के उधार का दावा किया, जिसे न्यायालय ने आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया।