इससे पहले अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने अदालत के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि प्रकरण की सुनवाई का सिविल कोर्ट को अधिकार नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि सिविल कोर्ट को प्रकरण की सुनवाई का अधिकार है। इसी के बाद पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी आवेदन पर नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हुआ था।