डिप्टी कलेक्टर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जो दैनिक दर्शनार्थी काशी के स्थायी निवासी हैं और जिनके पास ऐसा निवास प्रमाणपत्र या पहचान पत्र है जो उन्हें काशी का निवासी सिद्ध करता है। उनके दैनिक दर्शनार्थी परिचय पास का नवीनीकरण निर्धारित शुल्क के साथ तत्काल किया जाएगा।
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वहीं, जो दर्शनार्थी काशी के मूल निवासी नहीं हैं लेकिन पूर्व में उनका दैनिक दर्शनार्थी परिचय पत्र बना हुआ था, उनसे मंदिर द्वारा निर्धारित प्रारुप पर एक स्वघोषणा पत्र लिया जाएगा। यह स्वघोषणा पत्र जिलाधिकारी को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। यदि जांच रिपोर्ट संतोषजनक पाई जाती है तो निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उनका दैनिक दर्शनार्थी परिचय पास पुन: जारी किया जाएगा।
समस्त दैनिक दर्शनार्थियों को परिचय पास पूर्व की भांति केवल झांकी दर्शन के लिए जारी किया जाएगा। शासन की ओर से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए गठित स्थायी सुरक्षा समिति के निर्देश के अनुसार दैनिक दर्शन परिचय पास पर किसी भी दर्शनार्थी के लिए मोबाइल जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर की ओर से 16 सितंबर को हेल्पडेस्क प्रभारी को पत्र जारी करके पास के नवीनीकरण का निर्देश दिया गया है।