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UP News: विदेश में संपत्ति, भारत में अज्ञात, आयकर विभाग ने पूर्वांचल के दो हजार लोगों को भेजा अलर्ट

Tue, 16 Dec 2025 05:00 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

आयकर विभाग ने पूर्वांचल के दो हजार लोगों को अलर्ट भेजा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आय को विदेशों में निवेश के जरिये छिपाने की कोशिश की है। विभाग ने विदेशी आय और परिसंपत्तियों का पूरा विवरण मांगा है। 
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आयकर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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विदेशों में विभिन्न फंडों में निवेश कर कालेधन को सुरक्षित समझने वालों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आयकर विभाग ने पूर्वांचल के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर समेत कई जिलों में दो हजार लोगों की पहचान की है, जिन्होंने अपनी आय को विदेशों में निवेश के जरिये छिपाने की कोशिश की। विभागीय जांच में यह सामने आया कि इन लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल तो किया, लेकिन विदेशी आय और परिसंपत्तियों का पूरा विवरण नहीं दिया। अब आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को 31 दिसंबर तक आय-व्यय और निवेश का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया है। तय समय सीमा के बाद भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है।

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जानकारी के मुताबिक, पूर्वांचल के 2 हजार से अधिक लोगों ने आयकर भरने में विदेश में मौजूद संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। 500 से अधिक लोग केवल बनारस के हैं, जिन्होंने दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में अपनी संपत्ति बनाई है। इस लिस्ट में डॉक्टर, प्रोफेसर और बड़े कारोबारी समेत कई लोग हैं। विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि कुछ लोगों ने विदेशी इंश्योरेंस फंड सेक्टर, म्यूचुअल फंड के पेंशन प्लान और शेयरों में भी भारी निवेश किया है। 

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विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, कई करदाताओं ने म्यूचुअल फंड के शेयरों में निवेश किया, लेकिन उससे होने वाली आय की जानकारी रिटर्न में नहीं दी। विभाग ने नोटिस में कहा है कि यदि निर्धारित तिथि तक सही जानकारी नहीं दी गई तो आयकर अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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एसएमएस और ई-मेल से किया जा रहा अलर्ट

आयकर अधिकारियों का कहना है कि करदाता रिटर्न भरते समय हमेशा ई-मेल आईडी और व्यक्तिगत मोबाइल नंबर ही भरें। ऐसा करने से सूचनाएं करदाता को डायरेक्ट पहुंच सकेंगी। आयकर विभाग सभी संबंधित करदाताओं को एसएमएस और ई-मेल से अलर्ट भेज रहा है। विभाग का कहना है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन विदेशी आय या परिसंपत्तियों का पूरा विवरण नहीं दिया, वे संशोधित रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

सेमिनार में दी गई जानकारी
बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में सोमवार को आयकर विभाग के ओर से आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें लखनऊ से आईं अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण) (एफएआईयू) अदिता सिंह ने आयकरदाताओं को विदेशी संपत्तियों और उसे रिटर्न में दर्शाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विभागीय अधिकारी, सीए, अधिवक्ता और बीएचयू के कई प्रोफेसर मौजूद रहे।

क्या बोले अधिकारी
विदेश में संपत्तियों का ब्योरा देने के लिए करदाताओं को 31 दिसंबर तक का अवसर दिया गया है। कई लोग ऐसे भी हैं, जो जानकारी के अभाव में रिटर्न में इनकी जानकारी नहीं दे पाते हैं। तय समय के बाद भी जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ पेनाल्टी लगाते हुए कार्रवाई की जाएगी। -अदिता सिंह, अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण) (एफएआईयू)

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