आयकर अधिकारियों का कहना है कि करदाता रिटर्न भरते समय हमेशा ई-मेल आईडी और व्यक्तिगत मोबाइल नंबर ही भरें। ऐसा करने से सूचनाएं करदाता को डायरेक्ट पहुंच सकेंगी। आयकर विभाग सभी संबंधित करदाताओं को एसएमएस और ई-मेल से अलर्ट भेज रहा है। विभाग का कहना है कि आकलन वर्ष 2025-26 के लिए जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन विदेशी आय या परिसंपत्तियों का पूरा विवरण नहीं दिया, वे संशोधित रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
सेमिनार में दी गई जानकारी
बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में सोमवार को आयकर विभाग के ओर से आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें लखनऊ से आईं अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण) (एफएआईयू) अदिता सिंह ने आयकरदाताओं को विदेशी संपत्तियों और उसे रिटर्न में दर्शाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान विभागीय अधिकारी, सीए, अधिवक्ता और बीएचयू के कई प्रोफेसर मौजूद रहे।
क्या बोले अधिकारी
विदेश में संपत्तियों का ब्योरा देने के लिए करदाताओं को 31 दिसंबर तक का अवसर दिया गया है। कई लोग ऐसे भी हैं, जो जानकारी के अभाव में रिटर्न में इनकी जानकारी नहीं दे पाते हैं। तय समय के बाद भी जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ पेनाल्टी लगाते हुए कार्रवाई की जाएगी। -अदिता सिंह, अपर आयकर निदेशक (अन्वेषण) (एफएआईयू)