Varanasi News: आईआईटी बीएचयू छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दूसरे विवेचक ने कोर्ट में अपना मुख्य बयान दर्ज कराया। बाद में आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की ओर से अधिवक्ताओं ने जिरह की।
फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सोमवार को आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुनवाई हुई। इस मामले के दूसरे विवेचक शिवाकांत मिश्रा ने कोर्ट में अपना मुख्य बयान दर्ज कराया। बाद में आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की ओर से अधिवक्ताओं ने जिरह की। जिरह जारी रखते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि निर्धारित की है।
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कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने बयान दर्ज कराया। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद रहे। प्रकरण के अनुसार बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात आईआईटी की छात्रा के साथ बाइक सवार तीन आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने तीनों के खिलाफ लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विवेचना के दौरान तीनों आरोपियों कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल का नाम प्रकाश में आने पर उन्हें आरोपी बनाया गया था। इस मामले में विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव का बयान पहले ही दर्ज हो चुका है। अब दूसरे विवेचक शिवाकांत मिश्रा की गवाही कराई गई।