Varanasi News: आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के साथी से जिरह पूरी हो गई है। अब इस मामले में 13 फरवरी को सुनवाई होनी है।
बीएचयू परिसर में आईआईटी की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) न्यायाधीश कुलदीप सिंह अदालत में आरोपी आनंद चौहान की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने जिरह पूरी कर ली। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
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पिछली सुनवाई के दौरान आनंद चौहान की ओर से एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए पीड़िता के साथी से जिरह की अनुमति दी थी। इसी क्रम में बुधवार को गवाह को न्यायालय में तलब किया गया।
इससे पहले पीड़िता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की ओर से ने जिरह पूरी कर ली थी। साथ ही अदालत ने पीड़िता के साथी से पुनः जिरह के लिए भी आनंद चौहान के अधिवक्ता को अनुमति दी थी।
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प्रकरण के अनुसार, दो नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल को आरोपी बनाया गया।