Varanasi News: आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान छात्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बयान दर्ज कराया। अब इस मामले में पांच फरवरी को फिर सुनवाई होगी।
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें छात्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बयान दर्ज कराया। मामले में आरोपी आनंद चौहान के अधिवक्ता ने जिरह पूरी की। अब पांच फरवरी को सुनवाई होगी।
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अदालत में जिरह के दौरान आनंद चौहान के अधिवक्ता ने पीड़ित छात्रा से सवाल किए। कई मौके ऐसे आए जब अभियोजन पक्ष की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया। अब मामले के आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के अधिवक्ता छात्रा से जिरह करेंगे। इसकी प्रक्रिया पांच फरवरी से शुरू होगी।
प्रकरण के अनुसार दो नवंबर 2023 की रात आईआईटी बीएचयू के परिसर में बाइक सवार तीन आरोपियों ने आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।