पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। बचाव पक्ष का कहना था कि पीड़िता किसी सुदूर इलाके में नहीं रहती है, बल्कि नगर क्षेत्र में ही रहती है। पीड़िता पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट आती-जाती है। वह सॉफ्टवेयर आईआईटी-बीएचयू में नहीं होगा, जो अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अर्जी खारिज किए जाने योग्य है।
एक नवंबर 2023 की रात 1:30 बजे आईआईटी-बीएचयू की बीटेक की छात्रा अपने हॉस्टल से टहलने निकली थी। वह परिसर में गांधी स्मृति छात्रावास चौराहे पर पहुंची तो वहां उसका दोस्त मिल गया। दोनों कर्मनवीर बाबा मंदिर के पास पहुंचे थे। उसी दौरान बुलेट सवार तीन युवक आए और छात्रा और उसके दोस्त को रोका। युवकों ने छात्रा का मुंह दबा दिया और एक कोने में लेकर चले गए। उसके दोस्त को तीनों ने भगा दिया। इसके बाद तीनों ने उससे दुष्कर्म कर वीडियो बनाया और उसका मोबाइल नंबर लिया। 31 दिसंबर 2023 को मामले में बृज एनक्लेव कॉलोनी का कुणाल पांडेय और जिवधीपुर बजरडीहा का आनंद उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल गिरफ्तार किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पाकर कुणाल पांडेय और आनंद चौहान उर्फ अभिषेक जेल से बाहर हैं।