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Varanasi: IIT BHU की दुष्कर्म पीड़ित छात्रा चाहती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हो सुनवाई, बताई ये बड़ी वजह

Tue, 12 Nov 2024 03:51 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

आईआईटी बीएचयू की दुष्कर्म पीड़ित छात्रा चाहती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मामले की सुनवाई हो। उसकी तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि कचहरी में जाने पर लोग उसे पहचानने की कोशिश करते हैं।  
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता आईआईटी-बीएचयू की छात्रा अपने मुकदमे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चाहती है। इस संबंध में छात्रा की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया गया है। कहा गया है कि कचहरी आने पर उसकी निजता भंग होती है और लोग उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उसकी परीक्षाएं भी होने वाली हैं। कचहरी आने-जाने में परीक्षा की तैयारी में व्यवधान होगा।

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छात्रा के अनुसार, उसके संस्थान में यह सुविधा है कि वह वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत के समक्ष आसानी से पेश हो सकती है। छात्रा के प्रार्थना पत्र पर अदालत का आदेश आना शेष है। उधर, सोमवार को छात्रा के मुकदमे की सुनवाई एडीजे/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में एक बार फिर टल गई। सुनवाई की अगली तिथि 12 नवंबर नियत की गई है।

एडीजीसी (क्रिमिनल) मनोज गुप्ता ने बताया कि अभियोजन की ओर से 22 अगस्त को पीड़िता की मुख्य परीक्षा की कार्यवाही संपन्न करा ली गई थी। उसके बाद से अब तक बचाव पक्ष की ओर से प्रति परीक्षा की कार्यवाही संपन्न नहीं कराई जा सकी है। बचाव पक्ष का पूरा प्रयास यही रहता है कि किसी भी तरह से मामले में सुनवाई की अगली तिथि नियत हो जाए।

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एक नवंबर 2023 की रात की है घटना

एक नवंबर 2023 की रात 1:30 बजे आईआईटी-बीएचयू की बीटेक की छात्रा अपने हॉस्टल से टहलने निकली थी। वह परिसर में गांधी स्मृति छात्रावास चौराहे पर पहुंची तो वहां उसका दोस्त मिल गया। दोनों कर्मनवीर बाबा मंदिर के पास पहुंचे थे। उसी दौरान बुलेट सवार तीन युवक आए और छात्रा और उसके दोस्त को रोका। युवकों ने छात्रा का मुंह दबा दिया और एक कोने में लेकर चले गए। उसके दोस्त को तीनों ने भगा दिया। इसके बाद तीनों ने उससे दुष्कर्म कर वीडियो बनाया और उसका मोबाइल नंबर लिया। 31 दिसंबर 2023 को मामले में बृज एनक्लेव कॉलोनी का कुणाल पांडेय और जिवधीपुर बजरडीहा का आनंद उर्फ अभिषेक चौहान व सक्षम पटेल गिरफ्तार किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पाकर कुणाल पांडेय और आनंद चौहान उर्फ अभिषेक जेल से बाहर हैं।
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