फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में बृहस्पतिवार को आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के दूसरे विवेचक शिवाकांत मिश्रा अदालत में गवाह के रूप में पेश हुए। सुनवाई के दौरान आरोपित कुणाल पांडे और सक्षम पटेल की ओर से अधिवक्ता ने विवेचक से जिरह पूरी कर ली। वहीं, आरोपी आनंद चौहान उर्फ अभिषेक की ओर से जिरह पहले ही पूरी हो चुकी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता उपस्थित रहे। अभियोजन के अनुसार, दो नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में आईआईटी की एक छात्रा के साथ बाइक सवार तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
विवेचना के दौरान कुणाल पांडे, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल के नाम सामने आने पर उन्हें आरोपी बनाया गया। मामले के पहले विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव का बयान पहले ही अदालत में दर्ज हो चुका है, जबकि दूसरे विवेचक शिवाकांत मिश्रा की गवाही लंबित थी, जिस पर अब जिरह पूरी हो गई।