ये हैं निलंबित प्लांट : एआर एसोसिएट, भाग्यश्री इंटर प्राइजेज, अशोका वाटर, अथरवा एसोसिएट, जय मिनरल इंडस्ट्रीज, साईं नीर है। इन प्लांटों के बोतल फूड ग्रेड के मानक पर न होना, पानी की टंकी व पाइपलाइन की सफाई न होने, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और पानी की आपूर्ति के बैच का डाटा और सफाई न होने आदि की कमियां पाई गई हैं। जबकि आरडी एंड संस, मेसर्स क्लीनर सी, बीडी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, कुबेर इंडस्ट्रीज, शिव इंटरप्राइजेज को नोटिस दिया गया है।
ये हैं 16 पाॅइंट
बोतल व एक्कन के फूड ग्रेड के होने, परा बैंगनी व ओजोनीकरण यंत्र का लगा होना, बोतल की धुलाई के लिए स्वच्छ पानी का प्रयोग, पानी के बैक्टिरिया की जांच लैब में होने, पानी की जांच रिपोर्ट तैयार करने, पानी की आपूर्ति के बैच नंबर का डेटा तैयार करने, कर्मचारियों के हैड कवर, मास्क, हैंड ग्लब्स का होना, उनकी एक साल के अंदर की सेहत की जांच का प्रमाणपत्र होना, सफाई, पानी टंकी व पाइपलाइन की सफाई होने, लेबलिंग व डिस्प्ले विनियम नियमों का पालन शामिल है।
छह महीने जेल और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान : निलंबित प्लांट के मानक दोबारा न पूरे होने पर लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, नमूने जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर पांच से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। छह महीने जेल की कार्रवाई की जाएगी।