विवाह के दौरान बारातियों को सड़क पर आतिशबाजी करना महंगा पड़ेगा। मैरिज लॉन से अधिकतम सौ मीटर दूर तक ही बाराती बैंड-बाजा की धुन पर नृत्य कर पाएंगे। इसका उल्लंघन करने पर दूल्हे के पिता और बारातियों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं, फायरिंग पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक मैरिज लॉन में हर हाल में सीसी कैमरा लगवाना होगा, जिसका सत्यापन औचक निरीक्षण कर पुलिस करेगी।
वाराणसी एसपी ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि आठ दिसंबर से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होंगे। सभी लॉन संचालक अपने यहां पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था कर लें। संचालक को लॉन के बाहर यातायात संचालन के लिए टार्च और सीटी के साथ चार ट्रैफिक वालंटियर तैनात करने होंगे। बारात के कारण यदि सड़क पर जाम लगेगा तो दूल्हा-दुल्हन के पिता के साथ ही लॉन संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
आतिशबाजी सड़क पर नहीं, सिर्फ लॉन में की जा सकेगी। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ ही क्षेत्र के थानेदार सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए एसएसपी को रिपोर्ट भेजी जाएगी।