वाराणसी जिला जेल में निरुद्ध इलाहाबाद के होलागढ़ एसओ रहे पूरनमासी राम गौरव की जमानत अर्जी सोमवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने खारिज कर दी।
चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के रामगढ़ के मूल निवासी पूरनमासी राम गौरव पर 10 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इस आरोप को न्यायालय ने गंभीर प्रकृति का बताया है।
डीजीसी अनिल सिंह के अनुसार एसडीएम सोरांव ने थानाध्यक्ष होलागढ़ को विवादित जमीन को 27 जून 2017 को कुर्क कराने का आदेश दिया था। आरोप है कि दो जुलाई 2017 को आरोपी थानाध्यक्ष ने इस मामले के एक पक्ष के कैलाश चंद्र के ससुर विश्वनाथ वैश्य से अपने सरकारी आवास पर 10 हजार रुपये रिश्वत ली।
रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीओ सोरांव डीपी शुक्ल ने आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ होलागढ़ थाने में सात जुलाई 2017 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।