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बोलेरो लूट मामला: हाईकोर्ट ने एसपी जौनपुर को किया तलब, भाजपा विधायक पर लगा है आरोप

Wed, 29 Aug 2018 10:43 PM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,जौनपुर
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बोलेरो लूट के मुकदमे से संबंधित फाइल कोर्ट से छीनकर भागने के मामले में थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को एसपी जौनपुर को हलफनामे के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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मोहम्मद जुनैद ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करके आरोप लगाया है कि फैजाबाद जिले के गोसाईंगंज के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी विधायक चुने जाने से पहले वर्ष 1997 में  सिंगरामऊ थाना क्षेत्र में बोलेरो लूट की घटना में आरोपी हैं। घटना के वक्त खुद मो. जुनैद बोलेरो चला रहे थे। 

जुनैद की तहरीर पर जौनपुर जिले के सिंगरामऊ थाने में मुकदमा दर्ज है। लूट की उसी बोलेरो के साथ खब्बू तिवारी सोनभद्र में पीसीओ कर्मचारी की हत्याकर भागते समय पिपरी थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हुए थे। सिंगरामऊ थाने में दर्ज मुकदमे का विचारण एसीजेएम द्वितीय जौनपुर की कोर्ट में हो रहा था।
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इसी बीच दिनांक 27 जनवरी 2016 को एसीजेएम द्वितीय जौनपुर की कोर्ट से गाड़ी लूट मामले की फाइल अज्ञात लोग छीन कर भाग गए। इस मामले में थाना लाइन बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन इस फाइल के गायब होने से जिसे फायदा मिल रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बोलेरो लूट के आरोपी खब्बू तिवारी 2017 के चुनाव में विधायक चुन लिए गए। चुनाव आयोग को दिए गए अपने शपथ पत्र में उन्होंने मुकदमे का कोई जिक्र नहीं किया। इसे संज्ञान में लेते हुए न्यायमूर्ति ने एसपी जौनपुर को शपथपत्र के साथ 31 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। 
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