जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने काशी राजपरिवार की कृष्ण प्रिया व उनके पति अशोक सिंह और चंद्रशेखर कपूर के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक के आदेश को हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है। साथ ही, विपक्षियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस पर जिला जज की अदालत में आरोपियों ने रिवीजन दाखिल किया था। जिला जज ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ वादी अभिषेक जायसवाल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की।
न्यायमूर्ति मनोज बजाज की अदालत ने सुनवाई के बाद जिला जज के पारित आदेश पर रोक लगा दी। वादी के अधिवक्ता धीरेंद्र नाथ शर्मा और अरविंद सिंह ने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से मांग में कहा था कि आरोपी प्रभावशाली हैं। इन लोगों ने वादी की करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा कर लिया है। कैंट थाने की पुलिस इनके प्रभाव में है। विवेचक को विवेचना में आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं।
इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 16 अक्तूबर 2023 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके खिलाफ आरोपियों ने जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी याचिका दाखिल की थी। छह नवंबर 2023 को गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी गई थी। अब वारंट पर रोक लगाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।