जनहित के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने चाइनीज मांझा की बिक्री व उपभोग पर आदेश के बावजूद प्रतिबंध न लगने पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब करते हुए आठ फरवरी को जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पतंग उड़ने पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती लेकिन चाइनीज मांझा जो मानव- जीवन व पक्षियों के जीवन को गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है, उसके उपभोग व बिक्री पर रोक लगनी चाहिए।
जौनपुर दीवानी न्यायालय के वकील हिमांशु श्रीवास्तव और सिपाह निवासी स्कूल संचालक अरुण कुमार यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
वकील एसपी प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं की ओर से समाचार पत्रों की कटिंग, फोटोग्राफ्स व अन्य सबूत दाखिल किए और बहस किया की हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद भी जिले में जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने वाले चाइनीज मांझा की उपभोग व बिक्री हो रही है।