फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gyanvapi: ज्ञानवापी मामले की निगरानी अर्जी पर सुनवाई अब 7 जुलाई को,अखिलेश-ओवैसी के विवादित बयान का है मामला

Sat, 17 Jun 2023 02:18 PM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी

सार

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी करने और शिवलिंग जैसी आकृति पर विवादित बयान देने के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर अब सात जुलाई को सुनवाई होगी। 
विज्ञापन
ज्ञानवापी परिसर।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने में गंदगी करने और शिवलिंग जैसी आकृति पर विवादित बयान देने के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर अब सात जुलाई को सुनवाई होगी। शनिवार को अपर जिला जज नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव और लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने वकालतनामा दाखिल किया।

विज्ञापन


वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व अन्य की तरफ से श्रीनाथ त्रिपाठी ने वकालतनामा दाखिल किया। सभी ने आपत्ति के लिए निगरानी याचिका की प्रति की मांग की। अब अदालत इस मामले में सात जुलाई को सुनवाई करेगी। निगरानीकर्ता हरिशंकर पांडेय ने लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जी दाखिल की है।

हरिशंकर पांडेय के अनुसार, ज्ञानवापी परिसर अराध्य देव शिव का है। शिवलिंग को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ अन्य नेताओं ने गलत बयानबाजी की थी। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थीं।
विज्ञापन

ये भी पढ़ें: यूपी के इस जिले में 72 घंटे में 74 की मौत, प्रचंड गर्मी और लू के बीच मचा कोहराम

विज्ञापन

इसलिए अखिलेश, ओवैसी व अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद निचली अदालत ने मामले को खारिज कर दिया था। इसलिए जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की गई। अब अपर जिला जज की अदालत मामले की सुनवाई कर रही है। 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें