विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अवधेश कुमार की अदालत में बुधवार को ज्ञानवापी में उर्स करने और मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में कुछ हिंदू पक्ष के पक्षकार बनाने के खिलाफ में लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई टल गई। पक्षकार बनने हिंदू पक्ष के समय से नहीं आने पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।
निचली कोर्ट ने फरवरी में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने ज्ञानवापी में उर्स करने और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने की अनुमति देने संबंधी मुख्तार अहमद के वाद में तृतीय पक्षकार हिंदुओं को बनाने का आवेदन स्वीकार कर लिया था। इस आदेश के खिलाफ मुख्तार ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी।
निगरानी अर्जी पर बहस करते हुए नंद लाल पटेल ने कहा कि लोअर कोर्ट ने सरसरी तरीके से इस मामले में आदेश दिया है। उनका इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। जबकि निगरानी कर्ता ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर स्थित तीन दृश्य मजार और अदृश्य मजार चादर चढ़ाने, फातिहा पढ़ने और वार्षिक उर्स का आयोजन पूर्व में करता आ रहा है, जो ज्ञानवापी परिसर में स्थित है।
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