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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी उर्स मामले में अगली सुनवाई अब 19 अगस्त को, क्षेत्राधिकारी प्रकरण में 20 को

Thu, 31 Jul 2025 11:36 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: ज्ञानवापी से संबंधित दो मामलों में सुनवाई की अगली तिथि तय की गई। इनमें पक्षकार बनने हिंदू पक्ष के समय से नहीं आने पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। 
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Gyanvapi Case - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अवधेश कुमार की अदालत में बुधवार को ज्ञानवापी में उर्स करने और मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में कुछ हिंदू पक्ष के पक्षकार बनाने के खिलाफ में लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई टल गई। पक्षकार बनने हिंदू पक्ष के समय से नहीं आने पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। 

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निचली कोर्ट ने फरवरी में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने ज्ञानवापी में उर्स करने और अदृश्य मजार पर चादर चढ़ाने की अनुमति देने संबंधी मुख्तार अहमद के वाद में तृतीय पक्षकार हिंदुओं को बनाने का आवेदन स्वीकार कर लिया था। इस आदेश के खिलाफ मुख्तार ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी। 

निगरानी अर्जी पर बहस करते हुए नंद लाल पटेल ने कहा कि लोअर कोर्ट ने सरसरी तरीके से इस मामले में आदेश दिया है। उनका इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। जबकि निगरानी कर्ता ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर स्थित तीन दृश्य मजार और अदृश्य मजार चादर चढ़ाने, फातिहा पढ़ने और वार्षिक उर्स का आयोजन पूर्व में करता आ रहा है, जो ज्ञानवापी परिसर में स्थित है।
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क्षेत्राधिकारी प्रकरण में 20 अगस्त को होगी सुनवाई

जिला जज जय प्रकाश तिवारी की कोर्ट में बुधवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल क्षेत्राधिकार को लेकर रिवीजन पर सुनवाई हुई। कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सिविल जज सीनियर डिविजन के आदेश के खिलाफ रिवीजन दाखिल किया था। कहा गया कि ज्ञानवापी प्रकरण की जमीन वक्फ बोर्ड का है। इस मामले की सुनवाई सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ ही कर सकती है। अवर न्यायालय ने सरसरी तरीके से निगरानी कर्ता की अर्जी खारिज कर दी है, जो विधि व्यवस्था के विपरीत है। 

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