ज्ञानवापी में उर्स और चादर चढ़ाने के मामले में 13 नवंबर को सुनवाई
ज्ञानवापी परिसर में उर्स करने और मजार पर चादर चढ़ाने की अनुमति से जुड़े मामले में हिंदू पक्षकारों को पक्षकार बनाए जाने के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई टल गई। अपर जिला जज तृतीय प्रज्ञा सिंह की अदालत में अब अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
फरवरी में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अनुमति संबंधी मुख्तार अहमद के वाद में हिंदू पक्ष के लोगों को तृतीय पक्षकार बनाने का आवेदन स्वीकार कर लिया था। इस आदेश के खिलाफ मुख्तार अहमद ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल की थी।
निगरानी अर्जी पर बहस के दौरान अधिवक्ता नंदलाल पटेल ने दलील दी कि निचली अदालत ने सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है। जिन लोगों को पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई, उनका इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है। साथ ही, उनके दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया।