फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ज्ञानवापी केस: वादमित्र हटाने की निगरानी पर सुनवाई, 16 को पड़ी अगली तारीख; पढ़ें- पूरा मामला

Fri, 11 Sep 2026 10:55 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

मुकदमे के वादी हरिहर पांडेय की मृत्यु के बाद उनकी तीन पुत्रियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेणु पांडेय ने छह अप्रैल 2024 को पक्षकार बनाने की अर्जी दी थी।
विज्ञापन
Gyanvapi Case - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

ज्ञानवापी में मंदिर निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने से संबंधित 1991 के मुकदमे में नियुक्त वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी को हटाने की मांग वाली निगरानी अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश द्वितीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत में निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

विज्ञापन


मुकदमे के वादी हरिहर पांडेय की मृत्यु के बाद उनकी तीन पुत्रियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा और रेणु पांडेय ने छह अप्रैल 2024 को पक्षकार बनाने की अर्जी दी थी। सुनवाई के दौरान तीनों ने 31 मई 2025 को वादमित्र को हटाने की मांग की। 

सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) भावना भारतीय ने 11 जुलाई 2025 को अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ जिला जज की अदालत में निगरानी दाखिल की गई है। बहनों ने दोनों अर्जियों की एक साथ सुनवाई की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें