कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सोशल डिस्टेसिंग के पालन की शर्त के साथ रविवार से वाराणसी जिला प्रशासन ने व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। गर्मी के कारण अब सुबह सात से दोपहर दो बजे तक दुकानें खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य तरह की दुकानों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
10 मई से आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (मार्केट और एकल दुकानें), जिनमें दवाई, राशन, अनाज, गल्ला, दूध, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जी, रसोई गैस, सीएनजी, फल, अंडा, जनरल स्टोर, पशु चारा, पशु चिकित्सा, कृषि संबंधी सामान में बीज, रसायन, आटा चक्की, आटा मिल, बेकरी में बनने वाले सभी सामान, सूखी खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें प्रतिदिन सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें, मार्केट, कांप्लेक्स, कटरा, रोड साइड कतारबद्ध दुकानें और एकल दुकानों में सभी प्रकार की गतिविधियां सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक की जा सकेंगी। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कूरियर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, फ़ूड प्रोसेसिंग इकाइयां, मोबाइल कंपनियां भी सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकती हैं।
सभी प्रकार की दुकानें, मंडियां और प्रतिष्ठानों से जुड़े वाहन, कच्चे माल या वितरण के वाहनों का आवागमन भी मान्य होगा। शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें व मॉडल शॉप सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। फल, सब्जी और राशन सहित अन्य सामानों को शाम पांच बजे तक बेचा जा सकेगा। प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथालॉजी लैब 24 घंटे खुले रह सकते हैं। इनमें अंदर फार्मेसी व दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे खुली रह सकती हैं।