पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामलली को संपत्ति हड़पने के मामले में सात साल से ज्यादा की सजा होने के कारण शासन ने लखनऊ स्थित नारी निकेतन भेज दिया है।
रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में सजायाफ्ता बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र की पत्नी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामलली मिश्र को नारी निकेतन बंदी गृह लखनऊ भेज दिया गया। 10 साल की सजा होने पर शासन के निर्देश पर कारागार प्रशासन ने यह कार्रवाई किया, हालांकि बहू रूपा मिश्र जिला कारागार में ही रहेगी।
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समाजवादी एवं निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र के खिलाफ 80 से अधिक मामले दर्ज हैं। शुक्रवार को एमपी- एमएलए कोर्ट ने रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र, उसकी पत्नी रामलली मिश्र, बेटे विष्णु को 10-10 साल जबकि बहू रूपा मिश्र को चार साल की सजा सुनाई।
पूर्व विधायक पहले से ही आगरा जेल में बंद है जबकि बेटा विष्णु लखीमपुर खीरी जेल में है। सजा के बाद पूर्व विधायक की पत्नी रामलली मिश्र और बहू रूपा मिश्र को जिला कारागार ज्ञानपुर में रखा गया। शनिवार शाम को शासन के निर्देश पर रामलली मिश्र को नारी निकेतन बंदी गृह लखनऊ भेजा गया।
जेल अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि सात साल से अधिक सजा होने पर महिला बंदी को नारी निकेतन लखनऊ भेजा जाता है। उसी के क्रम में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि चार साल की सजा होने पर उसकी बहू रूपा मिश्र फिलहाल जिला कारागार में ही रहेगी। आगे शासन से जो दिशा-निर्देश मिलेगा उसी के तहत निर्णय लिया जाएगा।