जैतपुरा निवासी युवती ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए गोपीगंज थाने में पूर्व विधायक विजय मिश्र और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में ( 13 सितंबर 2021) पूर्व विधायक के बेटे-बेटी, भतीजा और दामाद के खिलाफ हत्या के प्रयास व मोबाइल छीनने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया।
विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को डराने-धमकाने और हमला करने के मामले में भदोही से पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे विष्णु मिश्रा को आरोप से डिस्चार्ज करने का आवेदन मंगलवार को खारिज कर दिया। साथ ही आरोप तय करने के लिए 14 अगस्त की तिथि तय कर दी। साथ ही सभी आरोपियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
जैतपुरा निवासी युवती ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए गोपीगंज थाने में पूर्व विधायक विजय मिश्रा और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में ( 13 सितंबर 2021) पूर्व विधायक के बेटे-बेटी, भतीजा और दामाद के खिलाफ हत्या के प्रयास व मोबाइल छीनने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपी विष्णु मिश्रा की ओर से आरोप मुक्त किए जाने का आवेदन दिया गया था। पूर्व विधायक विजय मिश्रा आगरा की जेल में और बेटा विष्णु मिश्रा इस समय लखीमपुर खीरी जेल में बंद है।