आशीष ब्रांड और जय दुर्गा ब्रांड की नमकीन में भी टेट्राजीन रंग की मिलावट पाई गई है। नमूना असुरक्षित पाया गया। कनक श्री एडिबल फैट का नमूना भी असुरक्षित घोषित हुआ है। संबंधित पत्रावली आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को भेज दी गई है।
स्वीकृति प्राप्त होते ही न्यायालय एसीजेएम प्रथम में वाद दायर कर दिया जाएगा। मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक का कारावास या पांच लाख तक का जुर्माना संभव है।
मानक के अनरूप नहीं मिला मीट शाप, वाद दायर
कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर सहायक आयुक्त (खाद्य) के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम बवाली मोड़, लाइफ लाइन चौराहा स्थित मंसूर अली के मीट शाप का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई।
दुकानदार द्वारा दुकान का लाइसेंस भी नहीं दिखाया गया और न ही प्रदर्शित किया गया था। बिना लाइसेंस के मांस की दुकान चलाने वाले कारोबारकर्ता मंसूर अली निवासी कप्तानगंज के खिलाफ अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) की कोर्ट में वाद दायर किया गया है।