अवैध तरीके से 3.41 करोड़ के लेनदेन में दो आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बैंक खाता मंडुवाडीह के शिवदासपुर निवासी प्रियांशु ठाकुर के नाम है, इस खाते में 3.41 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। जबकि इस खाते का लिमिट 50 लाख से 1 करोड़ है।
अवैध तरीके से 3.41 करोड़ रुपये के लेनदेन के आरोप में बैंक खाता संचालक प्रियांशु ठाकुर और शुभम चौरसिया के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में मंगलवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई। दोनों आरोपी साइबर क्राइम थाने में लेनदेन का कोई साक्ष्य या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पाए। टीम आरोपियों के बारे में और भी जानकारियां जुटा रही है।
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साइबर क्राइम सेल प्रभारी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि बैंक खाता मंडुवाडीह के शिवदासपुर निवासी प्रियांशु ठाकुर के नाम है, इस खाते में 3.41 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। जबकि यह चालू खाता है। जिसका लिमिट 50 लाख से 1 करोड़ है।
जांच में सामने आया कि छित्तपुर गुरुबाग रोड महाराणा प्रताप नगर निवासी शुभम चौरसिया लेनदेन करता था। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री व खाते से संबंधित केवाईसी, अकाउंट ओपनिंग फार्म लिया गया है।
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खाते में लेनदेन के संबंध में प्रियांशु ठाकुर व शुभम चौरसिया से पूछताछ की गई तो दोनों 3.41 करोड़ के वैध लेनदेन का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सके। एनसीआरपी पोर्टल पर खाते की जांच कराई गई तो 3 शिकायत मिली।
वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के एफआईयू इंडिया से मिली 6 एसटीआर आईडी में साई ट्यूशन प्वाइंट फर्म से पांच खाते संबंधित पाए गए। जिसमें से एक खाता प्रियांशु ठाकुर व शुभम चौरसिया का है।