फ्लैट निर्माण के अनुबंध में धोखाधड़ी करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने एक कंपनी और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ थानाध्यक्ष बड़ागांव को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। अदालत ने बड़ागांव निवासी युगल किशोर सिंह के आवेदन पर यह आदेश दिया है।
वादी का आरोप है कि 12 लाख वर्गफीट जमीन पर कंपनी ने बहुमंजिला इमारत के लिए 30 जनवरी 2021 को एग्रीमेंट किया। एक साल बाद एग्रीमेंट की नकल देखी तो उसमें तय शर्तों से अलग एक पक्षीय अनुबंध कराया गया था। विपक्षीगण से बात करने पर 50 करोड़ रुपये की मांग और पैसे न देने पर जमीन हड़प लेने की धमकी देने लगे। संवाद