बिजली तार और ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से अप्रैल में एक दर्जन से अधिक किसानों का कई बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया था। जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए किसानों ने आवेदन भी किया। संबंधित क्षेत्र के लेखपाल गए और दस्तावेज भी लिए। मगर दो महीने का वक्त बीत जाने के बाद भी किसानों की क्षतिपूर्ति नहीं हुई।
पिंडरा ब्लाक के असवालपुर गांव के किसान जगदीश चंद्र शर्मा का एक बीघा, हरहुआ के बड़ागांव थाना अशोक पटेल का पांच बिस्वा, दौलतिया गांव के भगेलू पाल का 20 बिस्वा, पप्पू पाल का 15 बिस्वा, आराजीलाइन के मधुकर शाहपुर निवासी मकोई बिंद का 30 बिस्वा, टोडरपुर गांव के गोलू सिंह का तीन बिस्वा गेहूं जला था। इसके अलावा सेवापुरी के जंसा थाना क्षेत्र के पतेरवा तेंदुई गांव के पांच किसानों की तीन बीघा गेहूं जलकर राख हो गया था। उक्त किसानों का कहना है उन्हें अभी तक कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली।
अब किसान से एक दिन में होगी 50 क्विंटल खरीद
गेहूं खरीद केंद्रों पर एक दिन में एक किसान से 30 क्विंटल खरीद की बाध्यता शनिवार को हटाकर 50 क्विंटल कर दी गई। जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। खरीद केंद्रों पर 50 क्विंटल खरीद का डाटा फीड कर दिया गया है। जिला विपणन अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 30 क्विंटल खरीद की बाध्यता संशोधन कर पोर्टल पर 50 क्विंटल कर दिया गया है। नए नियम के तहत सभी केंद्रों खरीद भी हुई।