आचार संहिता के बाद से पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम को प्रत्याशी से अलग रखा जाएगा। नामांकन जुलूस से प्रत्याशी का खर्च जुड़ेगा। वाराणसी में 70 लाख रुपये प्रत्याशी चुनाव में खर्च कर पाएंगे। नामांकन के बाद तीन बार खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश में शादी समारोह या सामूहिक दावत में प्रत्याशी को जाने की अनुमति होगी।
मगर उस आयोजन में यदि मतदान की अपील की गई तो पूरा खर्च उनके हिस्से में चला जाएगा। जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकारियों का कार्य विभाजन किया गया है। प्रत्याशियों को खर्च सहित अन्य निर्देश के लिए राजनीतिक दलों को अवगत कराया जा रहा है।