नामांकन से पहले आय-व्यय के हिसाब के लिए प्रत्याशियों को अलग बैंक खाता खोलना होगा। प्रत्याशी नामांकन से मतगणना तक 70 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। व्यय विवरण नहीं देने पर चुनाव से दावेदारी रद्द करने का प्रावधान है।
प्रत्याशी स्वयं के वाहन से चलता है तो उसमें प्रयुक्त तेल और ड्राइवर का व्यय जुड़ेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रयोग होने वाली सभी चीजों की दरें तय कर दी गई है। आय व्यय निगरानी समिति इसी आधार पर रिपोर्ट देगी।