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विद्यालयों के 100 मीटर के दायरे में न बिके नशे की सामंग्री : डीआईओएस

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आजमगढ़। जिले में विद्यालयों के आसपास बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। 13 जुलाई को अमर उजाला संस्करण में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने सभी विद्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं।
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डीआईओएस ने कहा है कि यदि किसी विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसी नशे की वस्तुएं बिकती पाई जाएं, तो स्कूल प्रबंधन तुरंत संबंधित थाने को सूचना दें, ताकि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास के वातावरण पर निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी प्रशासन और थाने पर दें। कई अभिभावकों ने मांग की है कि प्रशासन को ऐसे मामलों में नियमित निगरानी करनी चाहिए, जिससे बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
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