जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को आजाद अधिकार सेना की प्रवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने यह फैसला 50-50 हजार रुपये की दो जमानत एवं बंधपत्र देने पर दिया है।
अभियोजन व वादी के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। साथ ही दलील दी कि आरोपी ने गलत तथ्यों के आधार पर एक सम्मानित व्यक्ति की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। इससे वादी की मान-प्रतिष्ठा धूमिल हुई और अपमान झेलना पड़ा।
बड़ी पियरी निवासी वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीश सिंह भोला ने 9 दिसंबर 2025 को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के खिलाफ चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
उनका आरोप था कि 30 नवंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए थे।