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Varanasi News: 93 हजार रुपये लेकर बीपीटी कोर्स में नहीं कराया प्रवेश, दोस्त पर केस

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लालानगर (भदोही)। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी) कोर्स में प्रवेश के नाम पर 93 हजार रुपये लेने के बाद भी प्रवेश न कराने के आरोप में झारखंड निवासी एक युवक के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात समेत अन्य मामलों में केस दर्ज कर जांच कर रही है।
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कोतवाली क्षेत्र के सारीपुर उर्फ उमरपुर गांव निवासी शिवकुमार पांडेय ने बताया कि झारखंड के साहबगंज जिले के मुफसिल थानाक्षेत्र के महादेवरान निवासी अभिषेक कुमार उनका मित्र है। आरोप लगाया कि उसने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए हमसे अपनी पत्नी और अपने मित्र शिवम जायसवाल के खाते में 93 हजार रुपये ट्रांसफर कराए। इसके बाद भी उन्होंने मेरा प्रवेश नहीं कराया और अब न ही पैसा वापस कर रहा है। फोन करने पर अब वे कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। गोपीगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह ने बताया मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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