रोहनिया क्षेत्र के शिव की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश
दीवानी कचहरी के अधिवक्ता नित्यानंद राय ने बताया कि रोहनिया थाना अंतर्गत मिल्कीपुर के शिव कुमार वर्मा और उनके भाई का पुलिस ने शांतिभंग की आशंका में आठ अक्तूबर 2020 को चालान कर दिया था। अपराध जमानतीय होने का तर्क देते हुए एसडीएम राजातालाब से रिहा करने का अनुरोध किया। एसडीएम राजातालाब ने रिहा न करते हुए दोनों भाईयों को 15 दिन तक जेल में रखा।
शिव और उनके भाई ने एसडीएम राजातालाब के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस ठोस कारण बताए बिना किसी को पाबंद या शांतिभंग के आरोप में चालान नहीं कर सकेगी।