Varanasi News: आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विवेचक से जिरह हुई। जिरह जारी रहने के कारण अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि नियत की गई है।
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मामले के विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव बतौर गवाह अदालत में उपस्थित हुए। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी कुणाल पांडेय व सक्षम पटेल के अधिवक्ताओं ने गवाह से जिरह की। जिरह जारी रहने के कारण अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि नियत की है।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी मौजूद रहे। वहीं, बचाव पक्ष से एक आरोपी के तीन अधिवक्ता अदालत में उपस्थित रहे। अभियोजन के अनुसार, बीएचयू परिसर में दो नवंबर 2023 की रात आईआईटी की एक छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई।
विवेचना के दौरान कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल के नाम प्रकाश में आने पर उन्हें आरोपी बनाया गया। मामले में विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव का बयान पहले ही दर्ज हो चुका था, जबकि बुधवार को उनसे जिरह की गई। इससे पहले की तिथियों पर पीड़िता और उसके साथी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह पूरी की जा चुकी है। अब अन्य गवाहों की प्रक्रिया के तहत विवेचक को तलब किया गया था।