उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक आरोपी व्यक्ति की जगह किसी और का चालान करने के मामले में कोर्ट ने कोतवात को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।
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प्रभारी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश पंकज की अदालत ने सोमवार को कोतवाल घोसी परमानंद मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आरोपी की जगह किसी और का चालान करने पर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। नहीं देने पर न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
मामले के अनुसार, कोतवाली घोसी क्षेत्र के बैरासी गांव निवासी सुनील कुमार पुत्र सूर्यभान ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया कि मुकदमा नंबर 489, वर्ष 2019 धारा एमवी एक्ट में थाना घोसी की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चालान कर दिया था।
सुनील कुमार का आरोप है कि इस मुकदमे में अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र चंद्रिका प्रसाद निवासी बैलखनी अभियुक्त है। यह जानकारी देने के बाद भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चालान कर दिया। पीड़ित ने कोतवाल घोसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।