प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ से संबंधित ज्ञानवापी प्रकरण में दाखिल निगरानी याचिका पर जिला जज यूसी शर्मा की अदालत गुरुवार को आदेश सुनाएगी। मंगलवार को अदालत में भगवान विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी व सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश की थीं।
सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की निगरानी याचिका विचारार्थ स्वीकार होने के मुद्दे पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज की अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई का अधिकार अवर न्यायालय को नहीं, बल्कि लखनऊ स्थित सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को है।
वहीं, भगवान विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र का कहना है कि अवर न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निगरानी याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है।