Varanasi News: कफ सिरप मामले में वांछित शुभम जायसवाल को कोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दिया है। यदि 30 मार्च तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, तो भगोड़ा घोषित किया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी मामले में आरोपी और शैली ट्रेडर्स के कर्ताधर्ता, 75 हजार रुपये के इनामी शुभम जायसवाल को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 30 मार्च को हाजिर होने का आदेश शुक्रवार को जारी किया है। कोतवाली थाने से वांछित शुभम जायसवाल यदि 30 मार्च तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो उन्हें धारा 83 के तहत भगोड़ा घोषित किया जाएगा।
विज्ञापन
शुभम जायसवाल के पिता, भोला प्रसाद जायसवाल, वर्तमान में सोनभद्र जेल में बंद हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट स्थित कायस्थ टोला निवासी शुभम जायसवाल को कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में कोतवाली थाने से वांछित किया गया है।
कोतवाली इंस्पेक्टर दयाशंकर सिंह ने बताया कि कोर्ट ने उन्हें 30 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया है। यदि उस दिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो उन्हें भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी।