वाराणसी के डीएम ने बुलाई बैठक
- फोटो : अमर उजाला
जिलाधिकारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कोविड-19 से संबंधित संक्रमण की जांच के लिए फीस निर्धारित की है। इसका उल्लंघन जिस किसी के द्वारा भी किया जाएगा, उसके खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत विधिक कार्रवाई होगी।
निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैम्पल की जांच की दर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जांच कराने पर दर 700/- रुपये मात्र जीएसटी सहित, निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किए गए सैंपल की दर 900/- रुपये मात्र जीएसटी सहित व यदि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सैंपल प्रेषित कराए जाने पर दर 500/- रुपये मात्र जीएसटी सहित हैं।
कोरोना की जांच करता कर्मचारी
- फोटो : अमर उजाला
इसी प्रकार निजी प्रयोगशालाओं के एंटीजन व ट्रूनॉट के परीक्षण के मूल्यों हेतु भी दरें निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार एंटीजन टेस्ट 250/- व ट्रूनॉट जांच 1250/- मात्र (घर से सैंपल कलेक्शन हेतु 200 रुपये मात्र अतिरिक्त) किया गया है। इसके अलावा निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक केंद्रों को संदर्भित एचआर सीटी स्कैन की जांच करने की दर भी तय कर दी गई है।
जिले भर के सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्कियोलॉजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल बंद रहेगा। ऑटो और ई-रिक्शा में चार सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बैठाया जाएगा। इसका सख्ती से पालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित अन्य जगहों पर लाइन लगाकर यात्रियों को प्रवेश दिया जाए। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट, होटल के रेस्टोरेन्ट, फूड ज्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे।