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वाराणसी में कोरोना: सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर दुकानदार के साथ ग्राहक पर भी होगी कार्रवाई, ज्यादा सवारी पर वाहन सीज 

Fri, 02 Apr 2021 12:49 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
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वाराणसी में बृहस्पतिवार को पुलिस अधीक्षक प्रोटोकाल कार्यालय में लगी फरियादियों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। - फोटो : अमर उजाला
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वाराणसी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बृहस्पतिवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इसमें ऑटो और ई रिक्शा सहित सभी सार्वजनिक वाहनों में क्षमता से ज्यादा सवारी पर वाहन सीज करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक ही दुकानें खुलेंगी और सामाजिक दूरी के उल्लंघन पर दुकानदार व ग्राहक पर कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है।

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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि पारित निषेधाज्ञा अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा दो गज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। सभी मंदिरों व घाटों पर आयोजित आरती के दौरान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग किया जाएगा व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसे पालन कराने की मंदिर प्रबंधन व आयोजनकर्ता की जिम्मेदारी होगी। होटलों, मॉल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, बारात घर, मैरेज हॉल में गाइड लाइन का पालन करना होगा। शराब की दुकानें और बार शासन द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार संचालित होंगी। 

चुनाव प्रक्रिया में भी गाइडलाइन का होगा पालन

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जिलाधिकारी ने बताया कि पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पालन ना करने वाले व्यक्ति को विकासखंड व मतगणना स्थलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पालन न करने वाले व्यक्ति को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रतिबंधों की अवहेलना किए जाने पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। 
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