फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वाराणसी: 17 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Mon, 10 May 2021 06:21 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
विज्ञापन
वाराणसी कर्फ्यू। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

वाराणसी के संपूर्ण क्षेत्र में 10 मई की सुबह सात बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू अब 17 की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इसका निर्देश दिया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनसामान्य और उनके वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। साथ ही आम लोगों का घर से बाहर निकलना और सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। वाराणसी में सभी तरह की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ हीकिसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।

विज्ञापन


इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मंडी/फल मंडी दोपहर 1 बजे खुलेगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, सैनिटाइजर और मास्क लगाना जरूरी रहेगा। मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट और ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली, सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूं कय केंद्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों औरवैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा।

सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे। होम डिलीवरी करने वाली कंपनियां भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। रोडवेज की बसों में सोशल डिस्टेंन्सिंग के पालन के साथ ही सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें