वाराणसी के संपूर्ण क्षेत्र में 10 मई की सुबह सात बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू अब 17 की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इसका निर्देश दिया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनसामान्य और उनके वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। साथ ही आम लोगों का घर से बाहर निकलना और सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। वाराणसी में सभी तरह की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ हीकिसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मंडी/फल मंडी दोपहर 1 बजे खुलेगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, सैनिटाइजर और मास्क लगाना जरूरी रहेगा। मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट और ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली, सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।