दुकानों पर दुकानदार और स्टाफ के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। इस दौरान दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। यही अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी। अगर इन नियमों का पालन नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व व चकबंदी, न्यायालय कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए साप्ताह में पांच दिन खोले जाएंगे। न्यायालयों में हर दिन सुनवाई इस प्रकार की जाए, जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो। राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे।
बाढ़ आदि की तैयारी को देखते हुए जल शक्ति विभाग के सभी कार्यालय पूरे सप्ताह खुले रहेंगे। साथ ही ऊर्जा विभाग के कार्यालय और विल काउंटर भी खुले रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुले रहेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करने को प्रोत्साहित करेंगीं। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
सब्जी मंडियां पहले की तरह खुली रहेंगी। लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को संबधित थानाध्यक्ष खुले स्थान संचालित करवाएंगे।
स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओें, कोचिंग संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति होगी।
बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं/कार्यालय खुलेंगे हैं। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाई-वे एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे और ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी, जिससे कंपनी द्वारा माल/आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न होंगे।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। यात्रियों के खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट/मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए खोलने की अनुमति होग। खुले स्थान पर बिक्री नहीं की जाएगी। जनपद में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगीं। कृषि कार्य से संबंधित खाद, बीज और अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद और कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी।
कोंचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति अधिकतम 25 होगी। शादी के आयोजन खुले स्थान पर नहीं होंगे। अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
शव-यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।