तमंचा रखने और बाइक चोरी के आरोपियों को सजा
आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना और मुबारकपुर थाना से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने बुधवार को आरोपियों साटिक अली उर्फ मोनू और शब्बू उर्फ बेलाल को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पहले मामले में वर्ष 2005 में गंभीरपुर थाना पुलिस द्वारा शब्बू उर्फ बेलाल निवासी असाढ़ा थाना सरायमीर के कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। इस संबंध में थाना गंभीरपुर में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान जुर्म स्वीकार करने के आधार पर बुधवार को जेएम कोर्ट संख्या-15 सौरभ कुमार ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरा मामला थाना मुबारकपुर क्षेत्र का है। वर्ष 2018 में पुलिस ने साटिक अली उर्फ मोनू निवासी कटरा थाना मुबारकपुर के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की थी। इस मामले में थाना मुबारकपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे में छह गवाहों की गवाही हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को सीजेएम कोर्ट सत्यवीर सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 माह के साधारण कारावास तथा 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।