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UP Crime: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल की सजा, 10 गवाहों के बयान व पुख्ता साक्ष्य बने आधार

Thu, 09 Jul 2026 04:24 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: 12 साल पुराने मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। 2014 में कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम रमदत्तपुर के निवासी पिंटू पटेल पर कक्षा आठ में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अगवा करने का आरोप लगा था। 
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Court room - फोटो : Freepik
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विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त पिंटू पटेल को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 

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फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को तुरंत न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा।मामला 12 साल पुराना है। 2014 में कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम रमदत्तपुर के निवासी पिंटू पटेल पर कक्षा आठ में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अगवा करने का आरोप लगा था। 

घटना के बाद जब पीड़िता के चाचा ने अभियुक्त के परिवार से पूछताछ की तो उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं। हालांकि, पुलिस विवेचना के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने केवल पिंटू पटेल के खिलाफ ही कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया था। 
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अदालत ने 10 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों का गहन अवलोकन करने के बाद पिंटू पटेल को दोषी माना। कोर्ट में जुर्माना में 50 प्रतिशत की राशि पीड़िता के पक्ष में देने का आदेश दिया। 

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