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Varanasi News: पाॅक्सो एक्ट के मामले में दोषी को 12 साल की सजा

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बलिया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 8 प्रथमकांत ने पाॅक्सो एक्ट के मामले अभियुक्त विशाल सिंह को दोषी पाया। 12 साल की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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चितबड़ागांव थाने पर 2021 में पीड़िता की बड़ी बहन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि देवर ने शादी का झांसा देकर पीड़ित का याैन शोषण किया। पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने पाॅक्सो एक्ट के मामले में पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त विशाल सिंह निवासी महरेव को दोषी पाया। और सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
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