कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत अब 26 जून को सुनवाई करेगी। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई की अगली तिथि तय कर दी गई। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी।
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मामला राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है। सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्र ने आरोप लगाया था कि अमेरिका दौरे के दौरान कांग्रेस नेता ने सिख समाज को लेकर बयान दिया था। इससे देश में वैमनस्यता और गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसी आधार पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में परिवाद दायर किया था। बाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने सुनवाई के उपरांत परिवाद खारिज कर दिया था।
इसके बाद वादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी जिसे स्वीकार करते हुए सत्र न्यायालय ने मामले की पुनः सुनवाई के निर्देश दिए थे। पुनः सुनवाई के बाद भी अवर न्यायालय ने वादी की अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ वादी ने दोबारा निगरानी याचिका दाखिल की है जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था।