वाराणसी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवम रवि प्रकाश शाहू की अदालत ने पाक सेना प्रमुख से गले मिलने के मामले में पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रस्तुत आवेदन को क्षेत्राधिकार के अभाव में पोषणीय न पाते हुए खारिज कर दिया है।
शिवपुर के खुशहाल नगर निवासी अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने अदालत में आवेदन देकर कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रबल शत्रु राष्ट्र के बुलावे पर गए और वहां के सेना प्रमुख से गले मिल कर अथाह प्रेम प्रदर्शित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश, सेना और सैनिकों का उपहास उड़ाने का काम किया। अधिवक्ता कने सिद्धू के इस कृत्य को राष्ट्र विरोधी बताते हुए उन्हें तलब कर दंडित किए जाने का अनुरोध अदालत से किया गया था।